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27 अग. 2026
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गहने वाले को 32 ग्राम सोना लौटाने और 35,000 रुपये भुगतान करने का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Dist
अपराध

गहने वाले को 32 ग्राम सोना लौटाने और 35,000 रुपये भुगतान करने का आदेश

✍️ The Indian Express 🗓 27 अग. 2026, 03:37 AM 👁 7
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एक उपभोक्ता न्यायालय ने गहने वाले को 32 ग्राम सोना लौटाने और 35,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है, क्योंकि ग्राहक को नई चूड़ियां नहीं मिलीं।

भारत के एक उपभोक्ता विवाद न्यायालय ने एक गहने वाले के खिलाफ फैसला सुनाया है, क्योंकि ग्राहक ने शिकायत की थी कि उसे वादा किए गए नए चूड़ियां कभी नहीं मिलीं। न्यायालय ने गहने वाले को 32 ग्राम सोना वापस करने और ग्राहक को 35,000 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

दायर की गई याचिका के अनुसार, ग्राहक ने चूड़ियों के लिए अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन गहने वाले ने निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑर्डर पूरा नहीं किया। उपभोक्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुबंध उल्लंघन और भरोसे के नुकसान का हवाला देते हुए राहत मांगी।

न्यायालय का यह आदेश खुदरा गहना व्यापार में बढ़ती निगरानी को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को वादा किया गया सामान मिल सके। गहने वाले को आदेश का पालन करने के लिए एक छोटा समयावधि दिया गया है, और यदि वह नहीं करता तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे फैसले डिलीवरी न होने वाले मामलों को रोकने और गहना उद्योग में पारदर्शी व्यापारिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

यह मामला विभिन्न रिटेल क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को देर से या न मिलने वाले सामान से बचाने के लिए हाल ही में किए गए उपभोक्ता‑कोर्ट हस्तक्षेपों की श्रृंखला में जोड़ता है।
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