📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
राजनीति
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) बिल 2026 पारित किया
✍️ Daily Excelsior
🗓 23 सित. 2026, 05:46 AM
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) बिल 2026 को मंजूरी दी, जिससे क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के नियमों को अपडेट किया गया।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन मौजूदा सहकारी संस्थाओं से संबंधित प्रावधानों को अपडेट करने, संचालन को सरल बनाने और शासन को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।
विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान विधायकों ने सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे सदस्य लाभान्वित हों और आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बना रहे। यह कदम जमीनी स्तर पर आर्थिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने की सरकार की दिशा को दर्शाता है।
बिल के पारित होने के बाद इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सहकारी संगठनों के हितधारक इस बदलाव की समीक्षा कर अपनी कार्यविधियों को अनुकूलित करने की संभावना रखते हैं।
विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान विधायकों ने सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे सदस्य लाभान्वित हों और आर्थिक नीतियों के साथ तालमेल बना रहे। यह कदम जमीनी स्तर पर आर्थिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने की सरकार की दिशा को दर्शाता है।
बिल के पारित होने के बाद इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सहकारी संगठनों के हितधारक इस बदलाव की समीक्षा कर अपनी कार्यविधियों को अनुकूलित करने की संभावना रखते हैं।