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राजनीति
जम्मू और कश्मीर ने JKPSG अधिनियम के तहत अपील प्राधिकरण नियुक्त किए
✍️ Daily Excelsior
🗓 30 अक्टू. 2026, 02:02 AM
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जम्मू और कश्मीर सरकार ने JKPSG अधिनियम के तहत अपील प्राधिकरण नियुक्त कर सार्वजनिक सेवा शिकायत निवारण ढांचे के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने JKPSG अधिनियम के तहत अपील प्राधिकरण नियुक्त करने की घोषणा की, जैसा कि Daily Excelsior ने रिपोर्ट किया है। JKPSG अधिनियम, जिसका पूरा नाम जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सेवा शिकायत निवारण अधिनियम है, सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण का औपचारिक तंत्र स्थापित करता है। नए नियुक्त प्राधिकरण अपील प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकायतें निष्पक्ष रूप से और निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाई जाएँ। यह कदम राज्य के सार्वजनिक सेवा प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।