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जालंधर में महिला की हत्या: पति‑सास पर हार्पिक देने का आरोप, मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / binderdosanj
अपराध

जालंधर में महिला की हत्या: पति‑सास पर हार्पिक देने का आरोप, मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किए

✍️ Amar Ujala · Jalandhar 🗓 23 अग. 2026, 03:47 PM 👁 53
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जालंधर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में महिला की हत्या के मामले में पति‑सास पर हार्पिक देने का आरोप लगा, उनके बयानों को दर्ज किया गया।

जालंधर के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक हत्या मामले में बयान दर्ज किए, जिसमें एक महिला को उसके पति और सास द्वारा हार्पिक पिलाकर मारने का आरोप लगा है। आरोपियों पर यह कहा गया है कि उन्होंने घरेलू कीटाणुनाशक हार्पिक देकर पीड़िता की मृत्यु करवाई।

प्रोसेक्यूशन के अनुसार, लगभग सात साल पहले करतारपुर के उमंग बासी ने नेहा से विवाह किया था। विवाह के दौरान, उमंग का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसे नेहा ने स्पष्ट रूप से विरोध किया था।

मजिस्ट्रेट ने आरोपियों और संबंधित पक्षों के बयानों को दर्ज किया, जिससे आपराधिक जांच की औपचारिक शुरुआत हुई। पुलिस ने बताया कि मामले को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा और अतिरिक्त फोरेंसिक व गवाही के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे।

अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है और जांच जारी है, जिसमें पुलिस आरोपियों—पति और सास—के खिलाफ आरोपों को सिद्ध करने हेतु अतिरिक्त प्रमाण एकत्र कर रही है।
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