📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Janvi Arora
ऑटोमोबाइल
जालंधर में टूटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल‑डीजल नहीं मिलेगा
✍️ Amar Ujala · Jalandhar
🗓 23 सित. 2026, 04:46 PM
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जालंधर में पंजाब पुलिस ने निर्देश दिया है कि टूटी या गायब नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल‑डीजल नहीं दिया जाएगा।
जालंधर पुलिस ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे टूटी, अस्पष्ट या गायब नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल‑डीजल न दें। यह आदेश सोमवार को जारी किया गया और अनधिकृत या छेड़छाड़ वाले वाहनों के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से है।
पंपों को ईंधन देने से पहले नंबर प्लेट की स्थिति जांचने को कहा गया है। यदि प्लेट क्षतिग्रस्त पाई जाती है तो कर्मचारी को सेवा से इनकार करके निकटतम पुलिस थाने को सूचित करना होगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ट्रैफ़िक नियमों के पालन को सुदृढ़ करेगा और पहचान‑रहित वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं और उल्लंघनों को कम करने में मदद करेगा। अगले दो हफ्तों में जिला भर में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांचें की जाएँगी।
पंपों को ईंधन देने से पहले नंबर प्लेट की स्थिति जांचने को कहा गया है। यदि प्लेट क्षतिग्रस्त पाई जाती है तो कर्मचारी को सेवा से इनकार करके निकटतम पुलिस थाने को सूचित करना होगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ट्रैफ़िक नियमों के पालन को सुदृढ़ करेगा और पहचान‑रहित वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं और उल्लंघनों को कम करने में मदद करेगा। अगले दो हफ्तों में जिला भर में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांचें की जाएँगी।