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01 अक्टू. 2026•
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जयपुर में बिना अनुमति के डीजे‑लाउडस्पीकर पर 10 बजे‑6 बजे तक प्रतिबंध
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Balisuraj
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जयपुर में बिना अनुमति के डीजे‑लाउडस्पीकर पर 10 बजे‑6 बजे तक प्रतिबंध

✍️ Amar Ujala · Jaipur 🗓 01 अक्टू. 2026, 04:45 PM 👁 16
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जयपुर पुलिस ने डीजे और तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर पर कड़ी पाबंदी लगाई है, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के उपयोग नहीं होगा।

राजस्थान पुलिस ने जयपुर में बिना अनुमति के डीजे और तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़ी पाबंदी लगाई है। इस आदेश के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन उपकरणों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।

पाबंदी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन घंटों में डीजे या लाउडस्पीकर चलाना चाहती है तो उसे पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति केवल उन विशेष कार्यक्रमों के लिए दी जाएगी जो सुरक्षा और शोर नियंत्रण मानदंडों को पूरा करते हों, और यह पुलिस के विवेक पर निर्भर करेगी।

यह कदम शोर प्रदूषण को कम करने और रात के समय सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि निजी पार्टियों और सड़क पर प्रदर्शन बढ़ने से शिकायतें बढ़ी हैं। उल्लंघन करने पर जुर्माना या उपकरण जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस ने बताया।
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