📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Balisuraj
स्थानीय
जयपुर में रात 10 बजे बाद डीजे वाजिब, मध्यरात्रि के बाद शराब बिक्री पर प्रतिबंध
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 30 सित. 2026, 05:00 PM
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राजस्थान पुलिस कमिश्नर ने जयपुर के नाइट क्लब, बार, होटल और फार्महाउस में 10 बजे बाद डीजे वाजिब और 12 बजे बाद शराब बिक्री पर रोक का आदेश दिया।
राजस्थान पुलिस कमिश्नर ने जयपुर के नाइट क्लब, बार, होटल और फार्महाउस सहित मनोरंजन स्थलों के लिए कड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत डीजे का संगीत रात 10 बजे तक बंद करना होगा और मध्यरात्रि के बाद शराब की बिक्री पर रोक है।
यह कदम शोर प्रदूषण को कम करने और अत्यधिक शराब सेवन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे आस‑पड़ोस के निवासियों को परेशानी कम हो सके। पुलिस नियमित जाँच और अचानक निरीक्षण के माध्यम से इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेगी।
अधिकारी बताते हैं कि यह निर्देश तुरंत प्रभावी है और उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर लाइसेंस रद्दीकरण सहित दंड लगाया जा सकता है। स्थल मालिकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को नई समय सीमा के बारे में सूचित करें।
यह कदम शोर प्रदूषण को कम करने और अत्यधिक शराब सेवन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे आस‑पड़ोस के निवासियों को परेशानी कम हो सके। पुलिस नियमित जाँच और अचानक निरीक्षण के माध्यम से इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेगी।
अधिकारी बताते हैं कि यह निर्देश तुरंत प्रभावी है और उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर लाइसेंस रद्दीकरण सहित दंड लगाया जा सकता है। स्थल मालिकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को नई समय सीमा के बारे में सूचित करें।