📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Jiafei Slay Queen
खानपान
जयपुर में लेज़ पैकेट में 4 ग्राम चिप्स मिलने पर उपभोक्ता को मिली ₹5 की राहत
✍️ The Times of India
🗓 29 अक्टू. 2026, 07:31 AM
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जयपुर के एक उपभोक्ता ने 15 ग्राम लेज़ पैकेट में केवल 4 ग्राम चिप्स पाए, जिससे राज्य उपभोक्ता आयोग ने पेप्सिको को ₹5 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
जयपुर के एक निवासी ने लेज़ के 15 ग्राम के लेबल वाले पैकेट में केवल 4 ग्राम चिप्स मिलने पर शिकायत दर्ज करवाई। यह मामला राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष लाया गया, जहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जांच शुरू हुई।
आयोग ने पैकेट का वजन सत्यापित किया और पाया कि उत्पाद का शुद्ध वजन लेबल से कम है। इसके परिणामस्वरूप, पेप्सिको इंडिया को उपभोक्ता को केवल ₹5 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया।
भले ही क्षतिपूर्ति राशि नगण्य है, यह निर्णय पैकेजिंग पर सही शुद्ध‑वजन दर्शाने के महत्व को रेखांकित करता है और गलत लेबलिंग के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करता है।
उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहा कि यह भारत में खाद्य उद्योग में लेबलिंग मानकों के कड़ाई से पालन के लिए एक मिसाल स्थापित करता है।
यह मामला निर्माताओं को यह याद दिलाता है कि पैकेजिंग में दर्शाए गए वजन वास्तविक सामग्री के अनुरूप होना चाहिए, जिससे भारतीय खरीदारों का भरोसा बना रहे।
आयोग ने पैकेट का वजन सत्यापित किया और पाया कि उत्पाद का शुद्ध वजन लेबल से कम है। इसके परिणामस्वरूप, पेप्सिको इंडिया को उपभोक्ता को केवल ₹5 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया।
भले ही क्षतिपूर्ति राशि नगण्य है, यह निर्णय पैकेजिंग पर सही शुद्ध‑वजन दर्शाने के महत्व को रेखांकित करता है और गलत लेबलिंग के खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करता है।
उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, यह कहा कि यह भारत में खाद्य उद्योग में लेबलिंग मानकों के कड़ाई से पालन के लिए एक मिसाल स्थापित करता है।
यह मामला निर्माताओं को यह याद दिलाता है कि पैकेजिंग में दर्शाए गए वजन वास्तविक सामग्री के अनुरूप होना चाहिए, जिससे भारतीय खरीदारों का भरोसा बना रहे।