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जबलपुर हाईकोर्ट ने 4.47 लाख के गबन मामले में महिला रेलवे अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध

जबलपुर हाईकोर्ट ने 4.47 लाख के गबन मामले में महिला रेलवे अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज की

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 23 अग. 2026, 10:52 AM 👁 35
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जबलपुर हाईकोर्ट ने महिला रेलवे अधिकारी भावना राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर इटारी रेलवे स्टेशन पर 4.47 लाख रुपये के गबन का आरोप है।

जबलपुर हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिला रेलवे अधिकारी भावना राय की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि इटारी रेलवे स्टेशन पर नकद लेन‑देन में 4.47 लाख रुपये के कथित गबन के आरोपों में पर्याप्त प्रारम्भिक सबूत मौजूद हैं।

प्रोसेक्यूशन के अनुसार, स्टेशन पर नियमित नकद संचालन के दौरान धन का अपहरण हुआ, जिससे रेलवे अपराध शाखा ने जांच शुरू की। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता की गंभीरता को देखते हुए इस चरण में जमानत देना उचित नहीं है।

यह फैसला सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायपालिका की कड़ी रुख को दर्शाता है। राय को आगे की सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है और मामला रेलवे अपराध शाखा के अधीन रहेगा।

इस मामले को भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों ने भी नज़र में रखा है, जो इस निर्णय को रेलवे अधिकारियों द्वारा किए गए गबन के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संकेत मानते हैं।
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