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शिक्षा
जबलपुर हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षित सीट कटौती पर नोटिस जारी
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 27 अग. 2026, 10:18 PM
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जबलपुर में ईडब्ल्यूएस आरक्षित सीटों में कटौती के बाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कारण पूछने के लिए नोटिस जारी किया।
जबलपुर में बैठी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा विभाग को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए निर्धारित सीटों में हालिया कटौती के कारणों की स्पष्टता मांगी गई है।\n\nस्थानीय मीडिया के अनुसार, यह कटौती उन कोटा को प्रभावित करती है जो केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के तहत ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दी गई थी, और अब तक कोई सार्वजनिक कारण नहीं बताया गया है, जिससे न्यायालय ने हस्तक्षेप किया।\n\nकोर्ट ने विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया है, यह रेखांकित करते हुए कि किसी भी आरक्षण परिवर्तन को संवैधानिक सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप होना चाहिए।\n\nविद्यार्थी समूह और नागरिक समाज संगठनों ने इस कदम के खिलाफ चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित लाभ को कमजोर कर सकता है।\n\nइस मुद्दे पर आगे की सुनवाई इस महीने के अंत में निर्धारित है, जहाँ कोर्ट यह तय करेगा कि सीट कटौती बरकरार रहेगी या वापस ली जाएगी।