📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
जबलपुर: पड़ोसी बच्चे पर पालतू कुत्ते के हमले में मालिक को सजा
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 07 जुल. 2026, 07:02 PM
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जबलपुर में एक कुत्ते के मालिक को उसके पालतू जानवर द्वारा पड़ोसी के 8 वर्षीय बच्चे पर हमला करने के मामले में कोर्ट उठने तक की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने मालिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत दोषी पाया।
जबलपुर की एक अदालत ने एक पालतू कुत्ते द्वारा पड़ोसी के बच्चे पर हमला करने के मामले में कुत्ते के मालिक को दोषी ठहराया है। यह घटना तब हुई जब कुत्ते ने एक 8 वर्षीय बच्चे को काट लिया था।
इस हमले के बाद, अदालत ने मामले की सुनवाई की और कुत्ते के मालिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत दोषी पाया। यह धारा पशुओं से संबंधित लापरवाही से संबंधित है।
अदालत ने आरोपी कुत्ते के मालिक को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है, जो ऐसे मामलों में एक प्रतीकात्मक सजा है। इसके साथ ही, मालिक पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस हमले के बाद, अदालत ने मामले की सुनवाई की और कुत्ते के मालिक को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत दोषी पाया। यह धारा पशुओं से संबंधित लापरवाही से संबंधित है।
अदालत ने आरोपी कुत्ते के मालिक को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है, जो ऐसे मामलों में एक प्रतीकात्मक सजा है। इसके साथ ही, मालिक पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।