📷 चित्र स्रोत: Hindustan Times (via NewsData)
बिज़नेस
आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि कल समाप्त: देर से दायर करने पर जुर्माना
✍️ Hindustan Times
🗓 30 जुल. 2026, 11:59 AM
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जुलाई 31 की अंतिम तिथि चूकने वाले करदाता अभी भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, पर दंड व ब्याज लगेगा।
आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2023‑24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि कल, 31 जुलाई समाप्त हो रही है। इस तारीख को चूकने वाले करदाता अभी भी रिटर्न दायर कर सकते हैं, पर उन्हें अधिकतम 10% तक का दंड और 1.5% प्रति माह ब्याज देना पड़ेगा।
दंड व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों करदाताओं पर लागू होता है, चाहे कर बकाया हो या नहीं। ब्याज मूल समय सीमा से लेकर दायर करने की तारीख तक के अंतराल पर गणना किया जाता है।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ई‑फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से रिटर्न जमा करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। विभाग ने यह भी आग्रह किया है कि दायर करने से पहले विवरण सही हो और रिटर्न की एक प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए रखें।
आयकर विभाग वर्ष के अंत तक देर से दायर किए गए रिटर्न स्वीकार करता रहेगा, पर दंड सभी देर से दायरियों पर लागू रहेगा।
दंड व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों करदाताओं पर लागू होता है, चाहे कर बकाया हो या नहीं। ब्याज मूल समय सीमा से लेकर दायर करने की तारीख तक के अंतराल पर गणना किया जाता है।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ई‑फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से रिटर्न जमा करें ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। विभाग ने यह भी आग्रह किया है कि दायर करने से पहले विवरण सही हो और रिटर्न की एक प्रति भविष्य के संदर्भ के लिए रखें।
आयकर विभाग वर्ष के अंत तक देर से दायर किए गए रिटर्न स्वीकार करता रहेगा, पर दंड सभी देर से दायरियों पर लागू रहेगा।