स्थानीय
इंदौर के राऊ तहसील में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर पटाखा गोदाम सील, कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई
दीपावली को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर ग्राम पिगडंबर स्थित पटाखा गोदाम को सील कर दिया।
इंदौर, 17 अक्टूबर 2026: दीपावली पर्व के मद्देनजर जिले में पटाखों के सुरक्षित भंडारण एवं विक्रय को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम ने राऊ तहसील के ग्राम पिगडंबर स्थित पटाखा गोदाम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाए जाने पर प्रशासन ने गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया।
एसडीएम राऊ श्री लोकेंद्र सिंह सरल के निर्देशन में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ग्राम पिगडंबर में ए.बी. रोड से लगभग 250 फीट अंदर सुंदरम पटाखा एजेंसी के नाम से श्री जितेश (पिता श्री मोहनलाल बागेचा), निवासी 117 विद्या नगर, इंदौर द्वारा पटाखा गोदाम का संचालन किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि गोदाम तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत संकरा है, जिससे फायर ब्रिगेड जैसे बड़े वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। इस स्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।
विस्फोटक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गोदाम में सभी प्रकार की पटाखा सामग्री भंडारित पाई गई, जबकि वहां से बिक्री का कार्य भी किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने नियमों के विपरीत पाया। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति भी सामने आई। अनियमितताओं और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोदाम पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार राऊ श्री धीरज सोनी एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में की गई।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि अथवा दुर्घटना को रोकने के लिए पटाखा कारोबारियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
एसडीएम राऊ श्री लोकेंद्र सिंह सरल के निर्देशन में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि ग्राम पिगडंबर में ए.बी. रोड से लगभग 250 फीट अंदर सुंदरम पटाखा एजेंसी के नाम से श्री जितेश (पिता श्री मोहनलाल बागेचा), निवासी 117 विद्या नगर, इंदौर द्वारा पटाखा गोदाम का संचालन किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि गोदाम तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत संकरा है, जिससे फायर ब्रिगेड जैसे बड़े वाहनों का आवागमन संभव नहीं है। इस स्थिति में आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी।
विस्फोटक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गोदाम में सभी प्रकार की पटाखा सामग्री भंडारित पाई गई, जबकि वहां से बिक्री का कार्य भी किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने नियमों के विपरीत पाया। निरीक्षण के दौरान लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति भी सामने आई। अनियमितताओं और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोदाम पर ताला लगाकर उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार राऊ श्री धीरज सोनी एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में की गई।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि दीपावली के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि अथवा दुर्घटना को रोकने के लिए पटाखा कारोबारियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।