📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kailash Mohankar
अपराध
महाराष्ट्र कोर्ट में आईएस मॉड्यूल आरोपी ने जज को धमकाया
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 09 अक्टू. 2026, 09:00 AM
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महाराष्ट्र के एक कोर्ट में आईएस मॉड्यूल के तहत आरोपी ने जज को धमकी दी, पुलिस ने कार्रवाई की।
महाराष्ट्र के एक कोर्ट में आईएस (इंटरनेशनल सेक्योरिटी) मॉड्यूल के तहत आरोपी ने सुनवाई के दौरान जज को धमकी दी, यह बात सामने आई है। आरोपियों को पहले ही उग्रवादी गतिविधियों से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज हैं, और इस बार उन्होंने न्यायाधीश को सीधे धमकी भरा बयान दिया।
जज ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और आरोपी को कोर्ट से बाहर निकालने का आदेश दिया। उपस्थित पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाकर आगे की पूछताछ की।
महाराष्ट्र पुलिस ने इस घटना को सार्वजनिक अधिकारी को डराने के तहत भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज किया है। जांच यह तय करेगी कि यह धमकी किसी बड़े उग्रवादी योजना का हिस्सा थी या व्यक्तिगत विरोध का परिणाम।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायाधीश को डराना भारतीय कानून में गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए कारावास और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। कोर्ट ने आगे के सुनवाई में सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह घटना आईएस मॉड्यूल से जुड़े मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता को फिर से उजागर करती है, खासकर जब ये मामले न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हों।
जज ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और आरोपी को कोर्ट से बाहर निकालने का आदेश दिया। उपस्थित पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाकर आगे की पूछताछ की।
महाराष्ट्र पुलिस ने इस घटना को सार्वजनिक अधिकारी को डराने के तहत भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज किया है। जांच यह तय करेगी कि यह धमकी किसी बड़े उग्रवादी योजना का हिस्सा थी या व्यक्तिगत विरोध का परिणाम।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायाधीश को डराना भारतीय कानून में गंभीर अपराध माना जाता है, जिसके लिए कारावास और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। कोर्ट ने आगे के सुनवाई में सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह घटना आईएस मॉड्यूल से जुड़े मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता को फिर से उजागर करती है, खासकर जब ये मामले न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हों।