📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
अपराध
आईपीएस प्रशिक्षु ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में यौन उत्पीड़न एफआईआर को रद्द करने की याचिका दायर की
✍️ The Times of India
🗓 22 जुल. 2026, 05:02 AM
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एक आईपीएस प्रशिक्षु ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में यौन उत्पीड़न एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है।
एक आईपीएस प्रशिक्षु ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में यौन उत्पीड़न के आरोप पर दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। प्रशिक्षु ने अदालत से अनुरोध किया है कि एफआईआर को रद्द किया जाए, यह कहते हुए कि आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं। अदालत इस याचिका की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि एफआईआर को हटाया जा सकता है या नहीं। यह मामला उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों को दर्शाता है जो मानते हैं कि उन्हें गलत तरीके से आरोपित किया गया है। याचिका का नतीजा प्रशिक्षु और संबंधित पक्षों द्वारा प्रतीक्षित है।