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इंदौर की युवती को जैन साध्वी बनने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया समर्थन
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
धर्म

इंदौर की युवती को जैन साध्वी बनने का अधिकार, हाईकोर्ट ने दिया समर्थन

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 10 सित. 2026, 04:18 PM 👁 42
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि इंदौर की एक बालिग महिला को माता‑पिता के विरोध के बावजूद जैन साध्वी बनने का अधिकार है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर ने यह स्पष्ट किया कि एक बालिग महिला को अपना धार्मिक मार्ग स्वयं चुनने का संवैधानिक अधिकार है। जैन धर्म से प्रेरित होकर वह जैन साध्वी बनने का इरादा रखती थी, जबकि उसके माता‑पिता इस निर्णय के विरुद्ध थे।

परिवार ने इस मुद्दे को न्यायालय में लाया, जहाँ न्यायाधीशों ने यह सिद्ध किया कि बहुसंख्यक आयु प्राप्त व्यक्ति को अपनी आस्था और धार्मिक अभ्यास चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। कोर्ट ने कहा कि उम्र के कारण वह महिला अपने निर्णय पर पूर्ण अधिकार रखती है, जिससे माता‑पिता की आपत्ति का कोई असर नहीं है।

वकीलों ने बताया कि यह फैसला भारतीय संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है, और यह दर्शाता है कि वयस्कता व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकल्पों को सुरक्षित करती है। भविष्य में समान मामलों में यह उदाहरण महत्वपूर्ण हो सकता है।

महिला ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वह आधिकारिक तौर पर जैन साध्वी बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। अब कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है, और परिवार को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

यह मामला भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक परम्पराओं के बीच चल रहे संवाद को उजागर करता है, विशेषकर धर्म परिवर्तन और संन्यासी जीवन से जुड़े मुद्दों में।
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