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26 जुल. 2026
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इंदौर: छात्र नेताओं की होगी रिहाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
शिक्षा

इंदौर: छात्र नेताओं की होगी रिहाई

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 25 जुल. 2026, 11:01 PM 👁 4

आंदोलन के दौरान जेल गए छात्र नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली है, एसीपी कोर्ट द्वारा जमानत की शर्त को अत्यधिक कठोर बताया गया है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, हाईकोर्ट ने आंदोलन के दौरान जेल गए छात्र नेताओं के मामले में दखल दी है। एसीपी कोर्ट ने पहले उनकी जमानत के लिए 1 लाख रुपये के बाउंडओवर और सरकारी कर्मचारी की गारंटी की शर्त रखी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस शर्त को अत्यधिक कठोर और अनुचित बताया है, जिससे छात्र नेताओं को राहत मिली है। यह फैसला उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद है। छात्र नेताओं को इंदौर में एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी ने छात्र समुदाय में व्यापक चिंता पैदा की थी। हाईकोर्ट के फैसले के साथ, वे अब जेल से रिहा होने की संभावना है।
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