📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of Indore
अपराध
इंदौर एसडीएम को कोर्ट का नोटिस
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 06 अग. 2026, 04:17 PM
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इंदौर कोर्ट ने एसडीएम को 15 लाख रुपये के इलाज खर्च के भुगतान के झूठे दावे के मामले में तलब किया है। एसडीएम ने दावा किया था कि उन्होंने मरीज का इलाज कराने के लिए यह राशि चुकाई है, जो गलत निकला।
कोर्ट का निर्देश एसडीएम द्वारा मरीज के इलाज के खर्च के भुगतान के बारे में झूठा दावा करने के बाद आया है। मरीज के परिवार ने कथित तौर पर इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए थे, लेकिन एसडीएम ने दावा किया था कि यह राशि उन्हें वापस मिल गई है। कोर्ट ने अब एसडीएम को 7 अगस्त को विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है। यह विकास सरकारी अधिकारियों की ऐसे मामलों में जवाबदेही के बारे में सवाल उठाता है। यह मामला सार्वजनिक सेवकों के कार्य में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।