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इंदौर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर हटाए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Verma madhu
स्थानीय

इंदौर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पोस्टर हटाए

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 28 जुल. 2026, 11:36 PM 👁 35
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हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने जेंट्री गेट से पोस्टर हटा दिए। कोर्ट ने निगम को निर्देश दिए हैं कि अवैध होर्डिंगों की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाए।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने शहर में अवैध होर्डिंगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई शुरू की है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, निगम अब यह सुनिश्चित करेगा कि अवैध पोस्टर और होर्डिंगों की सभी शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाए। यह कदम शहर के निवासियों को अवैध विज्ञापनों की बढ़ती संख्या से राहत दिलाने की उम्मीद है। निगम अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेगा।
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