📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / आर्या जोशी
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इंदौर हाई कोर्ट ने सराफा चौपाटी के खाद्य विक्रेताओं को राहत दी
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 29 सित. 2026, 09:36 PM
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इंदौर हाई कोर्ट ने सराफा चौपाटी के आठ खाद्य स्टॉल मालिकों को राहत देते हुए नगर निगम की चयनात्मक कार्रवाई को निरस्त कर दिया, और मालिकों की सहमति से व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दी, यह कहते हुए कि निगम का काम केवल स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इंदौर हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक निर्णय दिया जिसमें नगर निगम द्वारा सराफा चौपाटी के आठ खाद्य स्टॉल पर की गई चयनात्मक कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया।
अदालत ने पाया कि निगम ने स्वच्छता और सुरक्षा के कारणों से बिना उचित कारण के विक्रेताओं के व्यापार को सीमित किया था।
अदालत ने निगम को निर्देश दिया कि वह मालिकों की सहमति से व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दे, और स्पष्ट किया कि निगम का काम केवल स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
लोकप्रिय नाइट मार्केट में कार्यरत विक्रेताओं ने राहत की भावना व्यक्त की और आशा जताई कि यह निर्णय उन्हें ग्राहकों की सेवा जारी रखने में मदद करेगा।
अदालत ने पाया कि निगम ने स्वच्छता और सुरक्षा के कारणों से बिना उचित कारण के विक्रेताओं के व्यापार को सीमित किया था।
अदालत ने निगम को निर्देश दिया कि वह मालिकों की सहमति से व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति दे, और स्पष्ट किया कि निगम का काम केवल स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
लोकप्रिय नाइट मार्केट में कार्यरत विक्रेताओं ने राहत की भावना व्यक्त की और आशा जताई कि यह निर्णय उन्हें ग्राहकों की सेवा जारी रखने में मदद करेगा।