📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
इंदौर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज की
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 06 अग. 2026, 07:17 PM
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इंदौर हाईकोर्ट ने एक आदिवासी युवक की मौत के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज को मृत्यु पूर्व कथन माना।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इंदौर हाईकोर्ट ने एक आदिवासी युवक की मौत के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। युवक ने अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसे कोर्ट ने मृत्यु पूर्व कथन माना है। यह फैसला डिजिटल साक्ष्य के महत्व को दर्शाता है। कोर्ट का यह निर्णय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।