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06 अग. 2026
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इंदौर कोर्ट ने खारिज की जमानत
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध

इंदौर कोर्ट ने खारिज की जमानत

✍️ Amar Ujala · Indore 🗓 06 अग. 2026, 08:47 PM 👁 5
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इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना से परेशान होकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए वॉट्सअप मैसेज को मृत्यु पूर्व बयान माना।

इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना के शिकार होकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। युवक ने आत्महत्या से पहले अपने पिता को एक वॉट्सअप मैसेज भेजा था, जिसे कोर्ट ने मृत्यु पूर्व बयान माना है। इस मामले में तीन आरोपियों ने जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। यह फैसला मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है और आरोपियों के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
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