📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
इंदौर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज की
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 06 अग. 2026, 08:32 PM
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इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आत्महत्या से पहले युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए वॉट्सअप मैसेज को मृत्यु पूर्व कथन माना।
इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए आत्महत्या से पहले युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए वॉट्सअप मैसेज को मृत्यु पूर्व कथन माना। यह फैसला डिजिटल साक्ष्य के महत्व को दर्शाता है। युवक ने प्रताड़ना से तंग आकर जान दी थी, और वॉट्सअप मैसेज को मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया।