📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
इंदौर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज की
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 06 अग. 2026, 07:47 PM
👁 3
इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज को मृत्यु पूर्व कथन माना है।
इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह युवक कथित तौर पर प्रताड़ना के कारण अपनी जान देने के लिए मजबूर हुआ था। कोर्ट के फैसले का महत्व इस बात में है कि उन्होंने युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज को मृत्यु पूर्व कथन माना है। यह संदेश मामले में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने का मतलब है कि आरोपी आगे की कार्यवाही तक हिरासत में रहेंगे।