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इंदौर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध

इंदौर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज की

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 06 अग. 2026, 07:32 PM 👁 32
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इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना से तंग आकर जान देने वाले आदिवासी युवक के मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने युवक द्वारा अपने पिता को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज को मृत्यु पूर्व कथन माना है।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इंदौर हाईकोर्ट ने प्रताड़ना के मामले में तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें एक आदिवासी युवक ने जान दे दी थी। युवक ने आत्महत्या से पहले अपने पिता को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसे कोर्ट ने मृत्यु पूर्व कथन माना है। यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मामले ने क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
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