📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
इंदौर: नाबालिग छात्र की सड़क हादसे में मौत पर कोर्ट का ₹30 लाख मुआवजा देने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 06 जुल. 2026, 05:32 PM
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इंदौर की एक अदालत ने एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले 12वीं के होनहार छात्र के परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
इंदौर की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्र की दुखद मृत्यु के मामले में उसके परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। मृतक छात्र 12वीं कक्षा का एक मेधावी विद्यार्थी बताया जा रहा है, जिसकी एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी।
अदालत का यह फैसला छात्र के परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाने और हर्जाने की मांग के बाद आया है। कानूनी कार्यवाही में दुर्घटना के कारणों और उससे हुए नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
न्यायालय का यह निर्णय ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद कानूनी व्यवस्था को रेखांकित करता है, खासकर जब मृत्यु किसी युवा व्यक्ति की हुई हो।
अदालत का यह फैसला छात्र के परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाने और हर्जाने की मांग के बाद आया है। कानूनी कार्यवाही में दुर्घटना के कारणों और उससे हुए नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
न्यायालय का यह निर्णय ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद कानूनी व्यवस्था को रेखांकित करता है, खासकर जब मृत्यु किसी युवा व्यक्ति की हुई हो।