📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mennonite Church USA Archives
स्वास्थ्य
इंदौर दूषित पानी कांड: हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली, 10 लाख की क्षतिपूर्ति की सिफारिश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 05 अक्टू. 2026, 09:31 PM
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इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में अंतिम सुनवाई 5 नवंबर तक टल गई, कोर्ट ने प्रत्येक मृतक को दस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की सिफारिश की।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले की अंतिम बहस 5 नवंबर तक टाल दी है। यह निर्णय 600 से अधिक पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही और पेयजल लाइनों में ड्रेनेज पानी के मिल जाने की बात उजागर की गई है।
कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को दस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करे। यह राशि स्वास्थ्य पर पड़े गंभीर प्रभाव और जल गुणवत्ता की निगरानी में लापरवाहियों को दर्शाती है।
अब प्रशासन को रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विस्तृत जवाब देना होगा, और अंतिम निर्णय में क्षतिपूर्ति के साथ-साथ जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ संभावित कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि राज्य सरकार प्रत्येक मृतक के परिवार को दस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करे। यह राशि स्वास्थ्य पर पड़े गंभीर प्रभाव और जल गुणवत्ता की निगरानी में लापरवाहियों को दर्शाती है।
अब प्रशासन को रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विस्तृत जवाब देना होगा, और अंतिम निर्णय में क्षतिपूर्ति के साथ-साथ जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ संभावित कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।