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25 अग. 2026
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भारत को लोकतांत्रिक संप्रभुता के लिए एफसीआरए को सुदृढ़ करने की जरूरत
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
राजनीति

भारत को लोकतांत्रिक संप्रभुता के लिए एफसीआरए को सुदृढ़ करने की जरूरत

✍️ Eurasia Review 🗓 25 अग. 2026, 03:37 AM 👁 7
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विश्लेषकों का कहना है कि भारत का वर्तमान एफसीआरए ढांचा अपर्याप्त है, जिससे विदेशी प्रभाव घरेलू राजनीति पर बढ़ सकता है।

विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), जिसे 1976 में पहली बार लागू किया गया और तब से कई बार संशोधित किया गया, भारत में विदेशी धन के उपयोग को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानूनी ढाँचा है। यूरासिया रिव्यू में हालिया टिप्पणी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौजूदा ढाँचे में पर्याप्त कड़ाई नहीं है, जिससे विदेशी प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

विश्लेषकों का कहना है कि अधिनियम में मौजूद छिद्रों के कारण संगठन विदेशी धन प्राप्त कर सकते हैं जबकि घरेलू छवि बनाए रख सकते हैं, जिससे सार्वजनिक राय और नीति निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। पारदर्शी रिपोर्टिंग की कमी और सीमित निगरानी तंत्र को मुख्य कमजोरियों के रूप में उद्धृत किया गया है।

विशेषज्ञों का प्रस्ताव है कि लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सख्त किया जाए, दाताओं का अनिवार्य खुलासा किया जाए और एक स्वतंत्र नियामक निकाय द्वारा निगरानी बढ़ाई जाए। इस तरह के सुधार से भारत की लोकतांत्रिक संप्रभुता मजबूत होगी और विदेशी धन नीतियाँ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होंगी।

एक विश्वसनीय एफसीआरए ढाँचे की मांग भारत के नागरिक समाज में विदेशी भागीदारी की बढ़ती जाँच के बीच आई है। अधिनियम को मजबूत करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि घरेलू राजनीतिक प्रक्रियाएँ बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रहें।
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