📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tisha Mukherjee
खेल
भारत ने एंटी-डोपिंग कानून में आपराधिक दंड जोड़ने का निर्णय लिया
✍️ The News Mill
🗓 28 अक्टू. 2026, 07:51 AM
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भारतीय सरकार ने एंटी-डोपिंग कानून में आपराधिक दंड जोड़ने का निर्णय लिया है, ताकि खेलों में डोपिंग पर काबू पाया जा सके।
युवा और खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय एंटी‑डोपिंग कानून में आपराधिक दंड जोड़कर संशोधन किया जाएगा।
नया कानून, वर्तमान नागरिक और प्रशासनिक दंडों के स्थान पर कैद और जुर्माने जैसी सज़ा लागू करेगा, जिससे प्रदर्शन‑वर्धक दवाओं के उपयोग को रोका जा सके।
खेल प्राधिकरणों का मानना है कि यह बदलाव विश्व एंटी‑डोपिंग एजेंसी के मानकों के अनुरूप भारत को स्थापित करेगा।
संशोधन को आगामी विधायी सत्र में तैयार किया जाएगा और संसद में अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।
नया कानून, वर्तमान नागरिक और प्रशासनिक दंडों के स्थान पर कैद और जुर्माने जैसी सज़ा लागू करेगा, जिससे प्रदर्शन‑वर्धक दवाओं के उपयोग को रोका जा सके।
खेल प्राधिकरणों का मानना है कि यह बदलाव विश्व एंटी‑डोपिंग एजेंसी के मानकों के अनुरूप भारत को स्थापित करेगा।
संशोधन को आगामी विधायी सत्र में तैयार किया जाएगा और संसद में अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा।