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26 जुल. 2026
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IFF ने सरकार के बिटचैट पर गिटहब के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Internet Archive Book Images
टेक्नोलॉजी

IFF ने सरकार के बिटचैट पर गिटहब के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया

✍️ The Times of India 🗓 26 जुल. 2026, 09:06 AM 👁 4

इन्फ़ॉर्मेशन एंड फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) ने बिटचैट से संबंधित गिटहब के लिए सरकार के आदेश को असंवैधानिक घोषित किया है और इसके तत्काल हटाने की मांग की है।

इन्फ़ॉर्मेशन एंड फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) ने एक बयान जारी कर सरकार के गिटहब को बिटचैट से संबंधित निर्देश को असंवैधानिक घोषित किया है। यह आदेश, एक सरकारी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, गिटहब को बिटचैट की सामग्री या संचालन से संबंधित विशिष्ट कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करता है।

IFF का तर्क है कि यह निर्देश संवैधानिक अधिकारों, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार, का उल्लंघन करता है। संगठन का मानना है कि सरकार का हस्तक्षेप स्पष्ट कानूनी आधार के बिना है और स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करता है।

अपनी मांग में, IFF ने आदेश के तत्काल हटाने की अपील की है और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे संवैधानिक सुरक्षा के प्रकाश में निर्देश की समीक्षा करें। यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो संगठन कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है।

इस कदम ने टेक और नागरिक समाज समूहों के बीच डिजिटल क्षेत्र में नियामक निरीक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर बहस को जन्म दिया है।
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