📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / kamran.solangi
कृषि
हैदराबाद ने निर्माण कार्यों के लिए नई बोरवेल पर रोक लगाई
✍️ INDToday
🗓 20 अक्टू. 2026, 04:32 PM
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हैदराबाद नगर प्राधिकरण ने नई निर्माण परियोजनाओं के लिए बोरवेल अनुमति पर रोक लगा दी है, जिससे भूजल की गिरावट को रोकने का लक्ष्य है।
ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें शहर में किसी भी निर्माण कार्य के लिए नई बोरवेल लाइसेंस नहीं दी जाएगी। यह कदम पिछले दशक में भूजल स्तर में तेज गिरावट को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी परियोजनाओं पर लागू होगा, जब तक कि जल‑संसाधन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती। मौजूदा बोरवेल चलती रहेंगी, पर मालिकों को नियमित उपयोग रिपोर्ट जमा करनी होगी।
जल विभाग ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित ड्रिलिंग ने जल स्तर को कई मीटर नीचे ले जाया है, जिससे दूरस्थ स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी है और भूमि के धंसने का जोखिम बढ़ा है। निर्माण संघों सहित सभी हितधारकों से सहयोग की मांग की गई है, जबकि वैकल्पिक जल‑बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
नियम का पालन न करने पर राज्य के जल संरक्षण नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा, और नियमित निरीक्षणों के माध्यम से आदेश लागू किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सभी परियोजनाओं पर लागू होगा, जब तक कि जल‑संसाधन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती। मौजूदा बोरवेल चलती रहेंगी, पर मालिकों को नियमित उपयोग रिपोर्ट जमा करनी होगी।
जल विभाग ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित ड्रिलिंग ने जल स्तर को कई मीटर नीचे ले जाया है, जिससे दूरस्थ स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी है और भूमि के धंसने का जोखिम बढ़ा है। निर्माण संघों सहित सभी हितधारकों से सहयोग की मांग की गई है, जबकि वैकल्पिक जल‑बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
नियम का पालन न करने पर राज्य के जल संरक्षण नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा, और नियमित निरीक्षणों के माध्यम से आदेश लागू किया जाएगा।