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21 अग. 2026
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हिमाचल प्रदेश ने होटल‑रेस्टोरेंट में नॉन‑डेयरी पनीर पर प्रतिबंध लगाया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
खानपान

हिमाचल प्रदेश ने होटल‑रेस्टोरेंट में नॉन‑डेयरी पनीर पर प्रतिबंध लगाया

✍️ LatestLY 🗓 21 अग. 2026, 02:36 AM 👁 8
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हिमाचल सरकार ने पनीर के नाम पर नॉन‑डेयरी उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, होटल‑रेस्टोरेंट को नया नियम मानने को कहा गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पनीर के नाम पर बेचे जाने वाले नॉन‑डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग ने सभी होटल, रेस्तरां और केटरिंग सेवाओं को इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया है।

यह कदम उपभोक्ताओं को गलत लेबलिंग से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पारंपरिक डेयरी पनीर को बिना स्पष्ट सूचना के पौध‑आधारित विकल्पों से बदल न दिया जाए। नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर राज्य के खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत दंड लगाया जा सकता है।

यह आदेश राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य लेबलिंग मानकों पर चल रही बहस के बीच आया है, जहाँ कई राज्यों ने डेयरी विकल्पों पर अपनी नीतियों की समीक्षा शुरू की है। हिमाचल के व्यापारियों को मेन्यू अपडेट करने और स्टाफ को असली पनीर और नॉन‑डेयरी विकल्पों में अंतर बताने के लिए प्रशिक्षण देने की सलाह दी गई है।

सरकार ने अनुपालन की जाँच के लिए समय‑समय पर निरीक्षण करने और गलत लेबल वाले डेयरी उत्पादों की शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की है।
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