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23 सित. 2026
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हिमाचल उच्च न्यायालय ने कहा, निजी व्हाट्सएप संदेश सार्वजनिक आलोचना नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल उच्च न्यायालय ने कहा, निजी व्हाट्सएप संदेश सार्वजनिक आलोचना नहीं

✍️ The New Indian Express 🗓 23 सित. 2026, 12:36 PM 👁 14
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि निजी व्हाट्सएप संदेशों को सार्वजनिक आलोचना नहीं माना जा सकता, जिससे व्यक्तिगत चैट पर अभिव्यक्ति की सीमाएँ स्पष्ट हुईं।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि निजी व्हाट्सएप समूहों में भेजे गए संदेश सार्वजनिक आलोचना नहीं माने जा सकते। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत चैट की गोपनीयता उन्हें व्यापक विरोध के प्रमाण के रूप में प्रयोग होने से बचाती है।

यह फैसला डिजिटल संचार के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि निजी वार्तालापों को सार्वजनिक बयान मानने से संवैधानिक गोपनीयता अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सार्वजनिक विमर्श के बीच अंतर को सुदृढ़ करता है और भविष्य में डिजिटल साक्ष्य के मूल्यांकन पर असर डाल सकता है।
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