📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
अपराध
हिमाचल हाई कोर्ट ने कार मालिक को पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का आदेश
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🗓 31 अक्टू. 2026, 11:46 PM
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दुर्घटना के पीड़ित के परिवार को मुआवजा बीमा कंपनी के बजाय कार मालिक को देना होगा।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में दिया गया फैसला यह स्पष्ट करता है कि सड़क दुर्घटना के पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं, बल्कि उस समय वाहन के मालिक की है। कोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धारा का हवाला देते हुए कहा कि तीसरे पक्ष को नुकसान की भरपाई का मुख्य दायित्व वाहन मालिक पर ही आता है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी का कर्तव्य केवल पॉलिसी के तहत दावा निपटाना है, लेकिन वह वाहन मालिक की जगह नहीं ले सकती। इसलिए बीमा कंपनी को कोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करने का दायित्व नहीं है।
इस निर्णय से भविष्य में समान मामलों में पीड़ित परिवार सीधे वाहन मालिक से मुआवजा मांग सकेंगे, जिससे राहत की प्रक्रिया तेज होगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी ढांचे को पुनः देख सकती हैं ताकि ऐसी स्थितियों में संभावित जोखिम को कम किया जा सके।
यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजा प्रणाली को सुदृढ़ करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदार पक्ष—वह वाहन मालिक—समय पर पीड़ितों को उचित राहत प्रदान करे।
न्यायालय ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी का कर्तव्य केवल पॉलिसी के तहत दावा निपटाना है, लेकिन वह वाहन मालिक की जगह नहीं ले सकती। इसलिए बीमा कंपनी को कोर्ट द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करने का दायित्व नहीं है।
इस निर्णय से भविष्य में समान मामलों में पीड़ित परिवार सीधे वाहन मालिक से मुआवजा मांग सकेंगे, जिससे राहत की प्रक्रिया तेज होगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी ढांचे को पुनः देख सकती हैं ताकि ऐसी स्थितियों में संभावित जोखिम को कम किया जा सके।
यह फैसला मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित मुआवजा प्रणाली को सुदृढ़ करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जिम्मेदार पक्ष—वह वाहन मालिक—समय पर पीड़ितों को उचित राहत प्रदान करे।