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03 जुल. 2026
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हिमाचल HC: भगोड़ा आरोपी सिर्फ समझौते के आधार पर जमानत का हकदार नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
अपराध

हिमाचल HC: भगोड़ा आरोपी सिर्फ समझौते के आधार पर जमानत का हकदार नहीं

✍️ Court Book 🗓 03 जुल. 2026, 01:01 AM 👁 3

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कोई भी भगोड़ा आरोपी केवल पीड़ित के साथ समझौता कर लेने के आधार पर जमानत का दावा नहीं कर सकता।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जो आरोपी कानूनी कार्यवाही से फरार हो गया है, वह केवल शिकायतकर्ता के साथ समझौता कर लेने के आधार पर जमानत मांगने का हकदार नहीं है।

यह न्यायिक रुख इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि न्याय से भागना कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे आचरण के कारण कोई भी व्यक्ति, समझौते की प्रकृति या सुलह के लिए शिकायतकर्ता की इच्छा पर ध्यान दिए बिना, समझौते से लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं रहता।

यह निर्णय इस बात की याद दिलाता है कि कानूनी प्रक्रियाओं से बचना गंभीर परिणाम लाता है और जब कोई आरोपी फरार हो जाता है, तो समझौते जैसे सुधारात्मक उपाय आपराधिक न्याय के स्थापित मानदंडों को ओवरराइड नहीं कर सकते।