📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lakhan Singh Bhargav
राजनीति
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, कहा 'राज्यपाल पद खाली नहीं रह सकता'
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 17 सित. 2026, 10:15 PM
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हाईकोर्ट ने आज याचिका खारिज कर दी, जिसमें नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग की गई थी, और कहा कि राज्यपाल का पद उत्तराधिकारी आने तक खाली नहीं रह सकता।
हाईकोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश ने जाबलपुर में दायर नागरिकों की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग की गई थी, और कहा कि राज्यपाल का पद उत्तराधिकारी आने तक खाली नहीं रह सकता।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इस रिक्ति के कारण प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही है। अदालत ने अपने निर्णय में संविधान के उस प्रावधान को दोहराया कि राज्यपाल का पद शीघ्र ही भरा जाना चाहिए।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के कार्यकारी ढांचे में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। अब तक, केंद्रीय सरकार को नया राज्यपाल नामित करने के लिए कहा गया है।
याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे कोई कदम उठाने की सूचना नहीं मिली है, और मामला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बना रहेगा।
याचिका में यह तर्क दिया गया था कि इस रिक्ति के कारण प्रशासनिक कार्यों में देरी हो रही है। अदालत ने अपने निर्णय में संविधान के उस प्रावधान को दोहराया कि राज्यपाल का पद शीघ्र ही भरा जाना चाहिए।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के कार्यकारी ढांचे में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। अब तक, केंद्रीय सरकार को नया राज्यपाल नामित करने के लिए कहा गया है।
याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे कोई कदम उठाने की सूचना नहीं मिली है, और मामला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बना रहेगा।