📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AUR
शिक्षा
हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालयों के वीसी चयन में यूजीसी नामांकित को अनिवार्य किया
✍️ The Tribune
🗓 29 अग. 2026, 06:18 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कृषि विश्वविद्यालयों के वीसी चयन समिति में यूजीसी के नामांकित सदस्य अनिवार्य होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति (वीसी) चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया।
इस आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नामांकित सदस्य को चयन समिति में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि पहले चयन प्रक्रिया में विविधता और असंगतियां देखी गई थीं, और यूजीसी के प्रतिनिधि को शामिल करना उच्च शिक्षा के नियमों के अनुरूप है।
इस निर्णय के बाद राज्य सरकारें और विश्वविद्यालयों को अपनी चयन नियमावली में संशोधन करके आदेश को लागू करना होगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
इस आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नामांकित सदस्य को चयन समिति में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि पहले चयन प्रक्रिया में विविधता और असंगतियां देखी गई थीं, और यूजीसी के प्रतिनिधि को शामिल करना उच्च शिक्षा के नियमों के अनुरूप है।
इस निर्णय के बाद राज्य सरकारें और विश्वविद्यालयों को अपनी चयन नियमावली में संशोधन करके आदेश को लागू करना होगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।