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19 सित. 2026
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हाई कोर्ट ने कहा: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य कानून अभी भी 'खाली औपचारिकता'
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Raakesh Blokhra
स्वास्थ्य

हाई कोर्ट ने कहा: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य कानून अभी भी 'खाली औपचारिकता'

✍️ ThePrint 🗓 19 सित. 2026, 09:32 PM 👁 10
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डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम अभी भी लागू नहीं हुआ है, इसे आठ साल के बाद भी 'खाली औपचारिकता' कहा गया है।

डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिए गए निर्णय में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आठ साल के बाद भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। अदालत ने बताया कि कानून के तहत मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना और रोगियों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधानों के बावजूद, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। निर्णय में यह बताया गया कि यह कानून एक खाली औपचारिकता बनकर रह गया है, जिससे तीनों राज्यों में मानसिक रोगियों को लाभ नहीं मिला है। अदालत ने सरकारों से तुरंत कदम उठाने और कानून के उद्देश्यों के अनुरूप रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
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