📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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हरियाणा पीएससी के कार्यों को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक कहा
✍️ The Tribune
🗓 14 सित. 2026, 01:45 AM
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग ने असंवैधानिक कार्य किया।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सार्वजनिक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने असंवैधानिक कार्य किया। यह टिप्पणी एक याचिका के जवाब में दी गई थी, जिसमें आयोग की हालिया भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा कि एचपीएससी द्वारा अपनाए गए कुछ कदम संविधान में निर्धारित निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने आयोग को अपने प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करने और संविधानिक मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया।
यह फैसला राज्य संस्थाओं की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और सार्वजनिक पदों की मेरिट‑आधारित नियुक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। एचपीएससी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
अदालत ने कहा कि एचपीएससी द्वारा अपनाए गए कुछ कदम संविधान में निर्धारित निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। न्यायालय ने आयोग को अपने प्रक्रियाओं की पुनः समीक्षा करने और संविधानिक मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया।
यह फैसला राज्य संस्थाओं की निगरानी में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है और सार्वजनिक पदों की मेरिट‑आधारित नियुक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। एचपीएससी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।