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हाईकोर्ट ने आदेश के बाद क्षेत्राधिकार पर आपत्ति नहीं लेने का निर्णय, फैमिली कोर्ट का फैसला यथावत
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 04 अक्टू. 2026, 08:46 PM
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हाईकोर्ट ने आदेश के बाद क्षेत्राधिकार पर आपत्ति नहीं लेने का निर्णय दिया, और फैमिली कोर्ट का फैसला यथावत बना रहा।
हाईकोर्ट ने आदेश के बाद क्षेत्राधिकार पर आपत्ति नहीं लेने का निर्णय दिया और फैमिली कोर्ट का फैसला यथावत बना रहा। यह निर्णय एक परिवारिक अदालत के आदेश से संबंधित मामले में लिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार आदेश पारित हो जाने पर, क्षेत्राधिकार पर आपत्ति बाद में नहीं लाई जा सकती। यह निर्णय प्रक्रियात्मक विलंब को रोकने और निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए है। हाईकोर्ट ने यह भी पुष्टि की कि पहले का फैमिली कोर्ट का फैसला वैध है, जिससे पक्षों को क्षेत्राधिकार के आधार पर चुनौती देने का विकल्प नहीं मिलता। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय प्रक्रियागत मानदंडों के अनुरूप है और न्यायिक अंतिमता के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।