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05 Nov 2026•
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हिसुआ में धारा 163 के तहत भीड़ जुटाने पर एफआईआर की चेतावनी, प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया
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हिसुआ में धारा 163 के तहत भीड़ जुटाने पर एफआईआर की चेतावनी, प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया

✍️ Reporter: Ramlakhan Kumar 🗓 12 Sep 2026, 08:56 PM 👁 79
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हिसुआ थाना क्षेत्र में प्रशासन ने धारा 163 के तहत भीड़ जुटाने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी जारी की है, और सार्वजनिक शांति बनाए रखने हेतु सख्त निर्देश जारी किये हैं।

हिसुआ थाना क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने धारा 163 के तहत भीड़ जुटाने पर सख्त रुख अपनाया है।

पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली या अनधिकृत भीड़ जुटाने पर बिना किसी रियायत के एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने आम लोगों से शांति और संयम बनाए रखने, अफवाहों पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर भ्रामक या उकसावे वाली सूचनाओं के प्रसार से बचने की अपील की है।

किसी भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा और तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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