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23 अक्टू. 2026•
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हरियाणा ने बिजली वितरण आदेश की समीक्षा के लिए सेक्शन 108 लागू किया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
बिज़नेस

हरियाणा ने बिजली वितरण आदेश की समीक्षा के लिए सेक्शन 108 लागू किया

✍️ The Times of India 🗓 23 अक्टू. 2026, 12:03 PM 👁 24
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हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण आदेश की पुनः समीक्षा के लिए सेक्शन 108 लागू करने की घोषणा की, और ऊर्जा मंत्री ने चल रहे बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के समाप्त होने की आशा जताई।

हरियाणा ने बिजली वितरण आदेश की पुनः समीक्षा के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 108 को लागू करने का फैसला किया है, जो सरकार को मौजूदा आदेशों को बदलने की अनुमति देती है। यह कदम उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों द्वारा टैरिफ और आपूर्ति की विश्वसनीयता को लेकर उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य में बिजली के संसाधनों के न्यायसंगत और पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि समीक्षा प्रक्रिया में वितरण कंपनियों और उपभोक्ता समूहों से परामर्श किया जाएगा।

मंत्री ने यह भी आशा व्यक्त की कि बिजली कर्मचारियों की हालिया हड़ताल, जिसने कई जिलों में आपूर्ति में बाधा डाली थी, जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि धारा 108 के तहत की जाने वाली समीक्षा से हड़ताल के कारणों में से कुछ को दूर करने में मदद मिल सकती है।

यदि संशोधित आदेश मंजूर हो जाता है, तो बिलिंग, लोड प्रबंधन और भविष्य के बुनियादी ढाँचे में निवेश में बदलाव हो सकते हैं। सरकार ने अभी तक समीक्षा की समयसीमा नहीं बताई है, पर यह भरोसा दिलाया है कि प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि घरों और व्यवसायों में सामान्य स्थिति जल्दी लौट आए।
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