📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shariquejamalworld
राजनीति
हरियाणा के सचिव अनुराग रस्तोगी ने आरटीआई अपील की समय सीमा घटाई, कारण सहित आदेश अनिवार्य
✍️ Indianmasterminds
🗓 07 नव. 2026, 12:19 PM
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने हरियाणा में आरटीआई अपील की समय सीमा घटाने और प्रत्येक निर्णय पर कारण सहित आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
हरियाणा प्रशासन ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अपीलों के निपटारे को तेज करने के लिए नया निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागीय अधिकारियों को मौजूदा अपील समय सीमा घटाने और प्रत्येक आदेश के साथ स्पष्ट कारण प्रदान करने का आदेश दिया।
परिपत्र के अनुसार, संशोधित समय सीमा पहली स्तर की आरटीआई निर्णय के बाद अपील दाखिल करने के समय को कम करती है, हालांकि सार्वजनिक विज्ञप्ति में सटीक दिनों की संख्या नहीं बताई गई है। यह कदम राज्य की सूचना‑प्राप्ति प्रक्रियाओं में बैकलॉग कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित समय में कारण सहित आदेश जारी करें, जिससे आवेदकों को निर्णय के पीछे का विस्तृत स्पष्टीकरण मिले। प्रशासन का मानना है कि यह परिवर्तन नागरिकों के सूचना‑अधिकार के लिए शिकायत निपटान प्रक्रिया को तेज़ और उत्तरदायी बनाएगा।
यह निर्देश हरियाणा सरकार के ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सूचना के अधिकार को सुशासन का मूल स्तंभ बनाकर सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
परिपत्र के अनुसार, संशोधित समय सीमा पहली स्तर की आरटीआई निर्णय के बाद अपील दाखिल करने के समय को कम करती है, हालांकि सार्वजनिक विज्ञप्ति में सटीक दिनों की संख्या नहीं बताई गई है। यह कदम राज्य की सूचना‑प्राप्ति प्रक्रियाओं में बैकलॉग कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे निर्धारित समय में कारण सहित आदेश जारी करें, जिससे आवेदकों को निर्णय के पीछे का विस्तृत स्पष्टीकरण मिले। प्रशासन का मानना है कि यह परिवर्तन नागरिकों के सूचना‑अधिकार के लिए शिकायत निपटान प्रक्रिया को तेज़ और उत्तरदायी बनाएगा।
यह निर्देश हरियाणा सरकार के ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सूचना के अधिकार को सुशासन का मूल स्तंभ बनाकर सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।