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09 अक्टू. 2026•
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हरियाणा रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम के तीन प्रोजेक्ट इकाइयों की RERA रद्दीकरण को उलटा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Itsjagbir
बिज़नेस

हरियाणा रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने गुरुग्राम के तीन प्रोजेक्ट इकाइयों की RERA रद्दीकरण को उलटा

✍️ Hindustan Times 🗓 09 अक्टू. 2026, 11:36 AM 👁 21
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हरियाणा रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने RERA के द्वारा गुरुग्राम की तीन आवासीय इकाइयों को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे परियोजनाओं की कानूनी स्थिति बहाल हुई।

हरियाणा रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) द्वारा गुरुग्राम में तीन आवासीय इकाइयों को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से इन तीन इकाइयों की कानूनी स्थिति बहाल हो गई है और निर्माण व बिक्री कार्य फिर से जारी रह सकते हैं।

RERA ने पहले इन इकाइयों को नियामक मानदंडों के उल्लंघन के कारण रद्द किया था, परन्तु ट्रिब्यूनल ने पाया कि रद्दीकरण उचित नहीं था। इस कारण डेवलपर्स को अतिरिक्त जाँच के दौरान भी प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने की अनुमति दी गई है।

यह निर्णय उन गृह खरीदारों के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने इन इकाइयों में निवेश किया था, साथ ही डेवलपर्स को संभावित वित्तीय नुकसान से बचाया है। दोनों पक्षों को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों का पालन करने की सलाह दी गई है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला रियल एस्टेट विवादों में उचित प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है और राज्य भर में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
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