📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sanyam Bahga
बिज़नेस
हरियाणा ने बिल पास किया, एमएसएमई को नई इकाइयों के लिए 15‑दिन में मंजूरी
✍️ Rediff MoneyWiz
🗓 02 सित. 2026, 12:08 AM
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हरियाणा सरकार ने नया बिल पास किया, जिससे नई एमएसएमई इकाइयों के लिये अधिकतम 15 दिन में मंजूरी सुनिश्चित होगी, जिससे छोटे उद्यमों का विस्तार तेज होगा।
हरियाणा विधानसभा ने एक नया बिल पारित किया, जिसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ (एमएसएमई) की नई इकाइयों के लिये आवेदन को पंद्रह दिनों के भीतर प्रक्रिया किया जाएगा। यह कदम उन लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं को घटाने के लिये उठाया गया है, जो पहले नई इकाइयों की स्थापना में बाधा बनती थीं।
बिल के अनुसार, आवेदकों को निर्धारित समय में अस्थायी स्वीकृति मिलनी होगी, और शेष औपचारिकताएँ शीघ्रता से पूरी करनी होंगी। राज्य सरकार का मानना है कि तेज़ मंजूरी समयसीमा से एमएसएमई निवेश में वृद्धि होगी और अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह विधेयक हरियाणा की छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है, जो कर रियायत और सब्सिडी वाले ऋण जैसी मौजूदा सुविधाओं को पूरक करता है।
बिल के अनुसार, आवेदकों को निर्धारित समय में अस्थायी स्वीकृति मिलनी होगी, और शेष औपचारिकताएँ शीघ्रता से पूरी करनी होंगी। राज्य सरकार का मानना है कि तेज़ मंजूरी समयसीमा से एमएसएमई निवेश में वृद्धि होगी और अतिरिक्त रोजगार सृजन होगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह विधेयक हरियाणा की छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है, जो कर रियायत और सब्सिडी वाले ऋण जैसी मौजूदा सुविधाओं को पूरक करता है।