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नौकरी
हरियाणा में 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य
✍️ The Tribune
🗓 11 अग. 2026, 11:03 AM
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हरियाणा सरकार ने न्यायिक सेवाओं के उम्मीदवारों के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है। इस नए नियम का उद्देश्य उम्मीदवारों की गुणवत्ता में सुधार करना है।
एक महत्वपूर्ण कदम में, हरियाणा सरकार ने राज्य में न्यायिक सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एक नई आवश्यकता पेश की है। नवीनतम निर्देश के अनुसार, अब उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 3 साल का कानूनी प्रैक्टिस अनुभव होना आवश्यक है। यह निर्णय भविष्य के न्यायाधीशों की क्षमता में सुधार करने की उम्मीद है। इस कदम को यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है कि केवल अनुभवी और कुशल वकीलों को न्यायपालिका में नियुक्त किया जाए।