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हरियाणा में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
नौकरी

हरियाणा में 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य

✍️ The Tribune 🗓 11 अग. 2026, 03:58 AM 👁 52
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हरियाणा में न्यायिक सेवा उम्मीदवारों के लिए 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है और एक नई वेतन संरचना की घोषणा की गई है। इस कदम से राज्य में न्यायिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

हरियाणा सरकार ने न्यायिक सेवा उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार, अब उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 3 साल का अभ्यास अनुभव होना आवश्यक है। इस कदम से न्यायिक सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारियों के लिए एक नई वेतन संरचना की भी घोषणा की है, जो नए नियुक्त अधिकारियों पर लागू होगी।
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