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30 जून 2026
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जलभराव पर ग्वालियर हाईकोर्ट की निगम को कड़ी फटकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / YashiWong
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जलभराव पर ग्वालियर हाईकोर्ट की निगम को कड़ी फटकार

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 30 जून 2026, 12:31 PM 👁 4

ग्वालियर हाईकोर्ट ने जलभराव और सीवर की समस्याओं पर नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है, अनुपालन न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

ग्वालियर हाईकोर्ट ने जलभराव और सीवर संबंधी समस्याओं को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान नगर निगम को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने वर्तमान स्थिति पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वे अभी मामले को प्रेमपूर्वक समझा रहे हैं, लेकिन यदि इसके बाद भी निगम नहीं मानता है तो उन्हें उस भाषा में समझाया जाएगा जिसे वे समझते हैं।

न्यायालय की यह टिप्पणी शहर में जलभराव और सीवर प्रबंधन की गंभीर समस्याओं को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। अदालत का यह कथन, "अभी तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, फिर भी अगर नहीं माने तो तुम जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में समझाया जाएगा," नागरिक निकाय के प्रदर्शन के प्रति पीठ के गंभीर रुख को दर्शाता है।

इस न्यायिक हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि नगर निगम को शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी ढंग से और तुरंत समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक नागरिक सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान की जाएं और निवासियों को खराब शहरी नियोजन और रखरखाव के कारण होने वाली कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।