📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / MICHAEL 942006
अपराध
गुरुग्राम हिट‑एंड‑रन आरोपी कल्याण बैंसला को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी
✍️ NDTV
🗓 19 सित. 2026, 09:01 AM
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गुरुग्राम अदालत ने हिट‑एंड‑रन आरोपी कल्याण बैंसला को आगे की जांच के लिए 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा।
गुरुग्राम सत्र अदालत ने हालिया हिट‑एंड‑रन मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को चौदह दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष ने उस वाहन से जुड़ी साक्ष्य पेश की, जिससे बैंसला को घटना स्थल से भागते हुए पहचाना गया।
पुलिस ने बैंसला को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत हत्या के लापरवाही से कारण और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के आरोपों में दायर किया है। अदालत का यह आदेश जांच के दौरान उन्हें पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर अपराधों में चौदह दिन की कस्टडी सामान्य है, जिससे फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज जैसी जानकारी इकट्ठा की जा सके। इस अवधि के अंत में बैंसला को आगे की सुनवाई के लिए पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।
पुलिस ने बैंसला को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत हत्या के लापरवाही से कारण और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के आरोपों में दायर किया है। अदालत का यह आदेश जांच के दौरान उन्हें पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर अपराधों में चौदह दिन की कस्टडी सामान्य है, जिससे फोरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज जैसी जानकारी इकट्ठा की जा सके। इस अवधि के अंत में बैंसला को आगे की सुनवाई के लिए पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।