📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Home Affairs
शिक्षा
गुरुग्राम ने हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए सेक्शन 163 लागू किया
✍️ CNBC TV18
🗓 01 अक्टू. 2026, 03:36 PM
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गुरुग्राम नगर प्रशासन ने हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा अधिकारियों पर हिंसा रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 163 को लागू किया।
गुरुग्राम ने आगामी हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के पहले सेक्शन 163 को लागू कर लिया है। यह कदम परीक्षा अधिकारियों पर किसी भी प्रकार की हिंसा या डराने-धमकाने को रोकने के लिए उठाया गया है।
सेक्शन 163 भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक अधिकारी पर हमला या डराने-धमकाने को अपराध बनाता है, जिसके लिए जुर्माना या कैद की सजा हो सकती है। इस प्रावधान को लागू करके शहर ने सुरक्षित और सुव्यवस्थित परीक्षा माहौल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
नगर पुलिस परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखेगी और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यह कदम परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं डालेगा।
इस निर्णय से माता-पिता और छात्रों को यह भरोसा मिलेगा कि परीक्षाएँ बिना किसी घटना के सुचारू रूप से सम्पन्न होंगी, जिससे गुरुग्राम की सुव्यवस्थित प्रशासनिक छवि बनी रहेगी।
सेक्शन 163 भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक अधिकारी पर हमला या डराने-धमकाने को अपराध बनाता है, जिसके लिए जुर्माना या कैद की सजा हो सकती है। इस प्रावधान को लागू करके शहर ने सुरक्षित और सुव्यवस्थित परीक्षा माहौल सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
नगर पुलिस परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखेगी और उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यह कदम परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं डालेगा।
इस निर्णय से माता-पिता और छात्रों को यह भरोसा मिलेगा कि परीक्षाएँ बिना किसी घटना के सुचारू रूप से सम्पन्न होंगी, जिससे गुरुग्राम की सुव्यवस्थित प्रशासनिक छवि बनी रहेगी।